उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र|उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन|Uttar Pradesh Birth Certificate|
जन्म प्रमाणपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज हैं |इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है |चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है |
जैसे मत देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटान, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र चुनें। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
यूपी जन्म प्रमाणपत्र |Up Birth Certificate online
बच्चे के पैदा होने के बाद जन्म प्रमाणपत्र का होना बहुत ही जरुरी है |आजकल हर कार्य में चाहे स्कूल हो या कॉलेज या कोई भी सरकारी काम हो या पासपोर्ट बनवाना हो तब हमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है यह भी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में भी हो तब भी वहां से जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है या अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय से जाकर भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं| परंतु दोस्तों अब घर बैठे आप ऑनलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यह तरीका बहुत ही आसान है हम आपको अपने आर्टिकल में बताएंगे आप किस प्रकार जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं कृपया इस को ध्यान से पढ़ें|
जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप उत्तर प्रदेश
जन्म प्रमाणप पत्र के लिए ओवदन करने के लिए आप पहले जन्म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के पास जन्म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड का सत्यापन करने के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
भारत में कानून के अधीन यह अनिवाय है (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्येक जन्म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्यों में मुख्य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है।
उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लाभ
- यदि बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र होगा तब उसको किसी भी स्कूल में दाखिला लेने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा
- यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र काम आएगा
- यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र काम आएगा
- यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तब भी जन्म प्रमाण पत्र काम आता है
उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
जन्म प्रमाणप पत्र के लिए ओवदन करने के लिए आप पहले जन्म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के पास जन्म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड का सत्यापन करने के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
- आवेदनकर्ता को जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें
http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx
ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र दिखाई देगा इस पर आप अपनी सारी डिटेल भरे|
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