आईआईटी-जेईई की काउंसिलिंग पर रोक|सुप्रीम कोर्ट,आईआईटी-जेईई की काउंसिलिंग पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। याचिका में सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंकों को दिए जाने का मामला उठाया गया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। आईआईटी ने कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक और गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस अंक दिए हैं जो सभी को दिए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडू के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस अंक को चुनौती देते हुए मांग की कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए।
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