राजस्थान के किसानों की यह जान कर ख़ुशी होगी के अब वो कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | जी हाँ ! प्रदेश में कुसुम योजना के component A के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं । आपकी जानकारी के लिए बता दें कुसुम योजना केवल सोलर कृषि पंप तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना भी शामिल है जो component A में आती है |
रिन्यूअल एनर्जी के मंत्रालय के अनुसार Kusum Yojana के component A में ऊर्जा पर निर्भर पावर प्लांट किसानों द्वारा स्थापित किये जायेंगे । यह पावर प्लांट खेती योग्य जमीन पर स्टिल्ट पर लगाए जा सकते हैं जहाँ सोलर पैनल के नीचे पैदावार उगाई जा सकती है । ऐसे प्रोजेक्ट सब-स्टेशन के पांच किलोमीटर के दायरे तक लगाए जाएंगे ताकि ट्रांसमिशन का नुक्सान कम से कम हो |
राजस्थान में कुसुम योजना के component A यानी पावर प्लांट के लिए आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं । इस योजना के क्रियान्वन की जिम्मेवारी राजस्थान रिन्यूअल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (RRECLMIS) को दी गई है ।
Rajasthan Kusum Yojana
इस लेख में आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर, जिलेवार सब स्टेशनों की सूची और आवेदकों की सूची कैसे देखें, ये बताया जाएगा । इच्छुक किसानों से आवेदन है इस लेख को पूर्णतः पढ़ें और स्टेप फॉलो करते हुए आवेदन करें |
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08.03.2021 द्वारा किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान” कुसुम योजना प्रारंभ की है जिसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 22.07.2021 को जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021 में राज्य में आगामी 3 वर्षों में किसानों की अनुपयोगी/बंजर जमीन पर कुल 2600 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई जिन की स्थापना कुसुम योजना हेतु जारी एम एन आर ई के दिशा निर्देर्शो के अंतर्गत की जाएगी|
इस योजना के कंपोनेंट-ए के अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के नजदीक 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर की जाएगी।
Kusum Yojana Rajasthan Eligibility
आईये जानते हैं राजस्थान में कुसुम योजना (Rajasthan Kusum Scheme) के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना करने के लिए कौन कौन पात्र हो सकता है :
>> इस योजना में भाग लेने हेतु किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वंय की अथवा लीज की जमीन है, पात्र होंगे तथा इन्हे सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा।
>> किसान. किसानों का समह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन आदि स्वंय की अंश पूंजी न होने की स्थिति में प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु किसी विकासकर्ता का चुनाव कर सकेंगे तथा भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया लीज एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। इन स्थिति में विकासकर्ता को सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा। निम्न का चयन विकासकर्ता के रूप में किया जा सकता है:
- भारत में कंपनी एक्ट 1956 एवं इसमें समय-समय पर संशोधन के तहत पंजीकृत कंपनियां ।
- ऐसे कंसोर्सियम जिसमें 1 सदस्य लीड मेंबर (51% अंशधारक) के रूप में कार्य करें। _ एसपीजी के रूप में चयन के बाद इसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत कराए।
- सीमित दायित्व कम्पनी (Limited Liability Company-LLP)
- रजिस्टर्ड साझेदारी कंपनी (Partnership Company)
- रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप कंपनी
आवेदन शुल्क | Application Fee
आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा सयंत्रं के आवेदन हेतु रूपये 5000 प्रति मेगावाट +जी.एस.टी की दर से आवेदन शुल्क प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमान्ड ड्राफट के रूप में जमा कराना होगा। (0.5 मेगावाट के लिये 2500 रूपये, 1 मेगावाट के लिये 5000 रूपये, 1.5 मेगावाट के लिये 7500 रूपये, 2 मेगावाट के लिये 10000 रूपये +जी.एस.टी)
धरोहर राशि | EMD
स्वंय की अंशपूंजी से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक आवेदक/विकासकर्ताओं द्वारा रूपये 100000 (एक लाख रूपये) प्रति मेगावाट की दर से धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट अथवा बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी। बैंक गांरटी की वैदयता कम से कम 6 माह होनी चाहिए। इसे सफल आवेदकों को पीपीए साइन करने के 15 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।
प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि | PBG
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित एस पी जी को रूपये 500000 प्रति मेगावाट की दर से प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंधक निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में बैंक गांरटी के रूप में देनी होगी तथा इस की वैदयता कम से कम 15 माह होनी चाहिए। पीबीजी को एसपीजी द्वारा प्रोजेक्ट चालू होने के 30 दिन बाद लौटा दिया जायेगा|
बिजली की दर | Electricity Tariff
- यदि किसी सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगम द्वारा उस सब स्टेशन हेतु अधिसूचित क्षमता से कम अथवा बराबर है तो सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली को आरयूवीएन द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
- यदि किसी ग्रिड सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगमों द्वारा अधिसूचित क्षमता से अधिक है तो सौर ऊर्जा जनरेटर का चयन करने के लिए आरआरईसी द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और ऐसे मामलों में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित दर को रिवर्स निविदा हेतु सीलिंग टैरिफ माना जाएगा।
Rajasthan Kusum Yojana Apply Online Form 2022-23
इच्छुक पात्र आवेदन ऑनलाइन ही कर सकते हैं ।
- इसके लिए आधिकारिक पेज पर जाएँ ।
- उसके बाद “Apply for Kusum Yojana” लिंक पर क्लिक करें ।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जिसे सही से भर दें ।
Rajasthan Kusum Yojana List | राजस्थान में कुसुम योजना के लाभार्थियों की सूची
- सूची देखने के लिए पहले इस आधिकारिक पेज को खोलिये |
- क्लिक करते ही सभी लाभार्थियों की सूची खुल जायेगी |
- क्यूंकि सूची में बहुत से नाम होंगे इसीलिए फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर के अपना नाम देख लें |

- अगर सूची में आपका नाम है तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है |
- आप “View Application” पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन भी देख सकते हैं |
जिलेवार ३३/११ केवि सबस्टेशन की सूची देखने के लिए आधिकारिक पेज के अंत में जिले के नाम पर क्लिक करें |
DO READ:
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Helpline:
योजना सम्बंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए आप नीचे दिए गए नंबर डायल कर सकते हैं या फिर ईमेल लिख सकते हैं
सुनित माथुर महाप्रबन्धक (RE&O) , RREC | मोबाइल नंबर- 9414265888 | Email: dspp.kusum@gmail.com |
सुरेन्द्र वशिष्ठ परियोजना प्रबंधक (RE&O), RREC | मोबाइल नंबर- 9461561594 | Email: dspp.kusum@gmail.com |
एनके गुप्ता तकनीकी प्रबंधक (RE&O), RREC | मोबाइल नंबर- 9460383358 | Email: dspp.kusum@gmail.com |
राजस्थान कुसुम स्कीम का component A क्या है?
component A में ऊर्जा पर निर्भर पावर प्लांट किसानों द्वारा स्थापित किये जायेंगे । यह पावर प्लांट खेती योग्य जमीन पर स्टिल्ट पर लगाए जा सकते हैं जहाँ सोलर पैनल के नीचे पैदावार उगाई जा सकती है| इस कॉम्पोनेन्ट के अंतर्गत भूमि लीज पर भी दी जा सकती है
क्या आवेदन के समय शुल्क देना अनिवार्य है?
जी हाँ ! आवेदन को शुल्क भी जमा करना होगा । 5000 प्रति मेगावाट +जी.एस.टी की दर से शुल्क दिया जाएगा
आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज अनिवार्य हैं?
आधार कार्ड, जमाबंदी और खसरे की जानकारी |
स्कीम से जुड़े साधन :
यह भी देखें :
Last Updated on August 11, 2022 by Vaibhav Tiwari