राजस्थान मकान/भूमि का पट्टा| |एप्लीकेशन फॉर्म|ऑनलाइन

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प्यारे दोस्तों आज हम आपको राजस्थान की सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान  मकान का पट्टा किस प्रकार प्राप्त करें?

तहसील क्षेत्रों के गांवों में पूर्व में आबादी भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने के कारण ग्रामीण पंचायतों में पट्टा लेने से वंचित रहे गए थे। कलेक्टर द्वारा सरकार के खाते में दर्ज भूमि को आबादी भूमि में दर्ज कराने से ग्राम पंचायत को पट्टा/Makan ka patta banne ki date kab tak ki h देने का अधिकार मिल गया है। जो ग्रामीण पट्टा लें वह तीन महीने में ही तहसील में रजिस्ट्री अवश्य करा लें। सरकार द्वारा बहुत वर्षों बाद आबादी भूमि के पट्ट दिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों पर कस्बेवासी लेमिनेशन नहीं कराएं, तीन माह के अंदर तहसील कार्यालय में जाकर पट्टों की रजिस्ट्री कराएं। 

राजस्थान मकान/भूमि का पट्टा| |एप्लीकेशन फॉर्म|ऑनलाइन

आवासीय भूखण्ड आवंटन/दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान

नियम-157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना:

  • राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का प्रावधान है।

नियम-157-(2) के तहत कब्ज़ों के आधार पर पट्टे जारी करना:

  • गांवों में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है-उन्हें नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक का भूखण्ड निःशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा।
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नियम-158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन:

  • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर-(2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।

नियम-158 के तहत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन:

  • बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, घुमक्कड़ भेड़पालकों के परिवारों को पंचायती राज नियम 158-(2) में संशोधन करते हुए, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।

राजस्थान पट्टा  फार्म ऑनलाइन

  • दोस्तों यदि आप राजस्थान पटना फोरम पट्टा फार्म प्राप्त करना चाहते हैं वेबसाइट पर क्लिक करें |
  • वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको फार्म पट्टा फार्म एप्लीकेशन दिखाई देग
  • एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें |
  • अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा|
  • इसमें सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें|

दोस्तों यदि आपको राजस्थान भूमि पट्टा आवेदन प्रक्रिया /पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूले|

Last Updated on October 15, 2021 by Vaibhav Tiwari

3 thoughts on “राजस्थान मकान/भूमि का पट्टा| |एप्लीकेशन फॉर्म|ऑनलाइन”

  1. सर, मेरा गाँव में मकान है वह दादा जी व उनके भाई ने शामिल में बनाया था,वह आपस में बटवारा कर दिया था,परन्तु उसके कागजात दादा जी के भाई के पास है,हमें अपने हिस्से का पट्टा बनाने है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप उचित जानकारी प्रदान करें

  2. 13×26. पूर्व में आम रास्ता. पश्चिम मे कमल सिंह जी राजपूत दक्षिण मे चंपा लाल जी कहार. उतर में सुनील दमामी

  3. Agar patta kisi aur ke naam ho who mar jata hai fir koi us jagah per makkhan bana ke rahne lag jata hai. Use rahte 20 saal ho jate hai. Marne wale ki santane bhi hai per who koi dakhal nahi karte .kya uska patta rehne wale ke naam ho sakta hai joki 20 saal se rah rahe hai

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