मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना|Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana (MMYUY) In Hindi
प्यारे मध्य प्रदेश वासियों आज हम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जा रही है जा रही हूं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भी युवा वर्ग बेरोजगार है और उनके पास कोई भी कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं उनको स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | MP Yuva Udyami Yojana
योजना का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा|
योजना के क्रियान्वयन आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या. भोपाल द्वारा अपनी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जाएगा|
इस योजना में कृषि आधारित उद्योगो के लिए प्राथमिकता है जैसे के एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आइल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शार्टिंग एवं अन्य कृषि आधारित / अनुषांगिक परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पात्रता
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहायता
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये एक करोड़ होगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) देय होगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। इस योजनांतर्गत व्यापारिक गतिविधियां पात्र नहीं होगी।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- आवेदनकर्ता को लोन लेने के लिए यहां पर वेबसाइट पर क्लिक करना होगा
- अब आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के निचे आवेदन लिंक पर क्लिक करें
- नया पेज खुलने पर ऑनलाइन फॉर्म भरें
आवेदन प्रक्रिया :
- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या द्वारा आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।
- सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु यथा संभव आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न किय जाना होगा।
सहायता एवं ऋण अदायगी :
- परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 12 लाख) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन/निगम की ओर से देय होगी तथा शेष आवश्यक होने पर मिर्जनमनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।
- आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- आरंभिक स्थगन(moratorium)के बाद,ऋण अदायगी 5 से 7 वर्ष के बीच होगी।
टीपःअस्थगन के संबंध मे बैंको के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध मे बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।
वित्तीय प्रवाह :
- ऋण स्वीकृति/वितरण के पश्चात् बैंको द्वारा मार्जिनमनी सहायता एवं ब्याज अनुदान का क्लेम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति को भेजा जाकर प्राप्त किया जावेगा।
- उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त किया जायेगा।
- ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Application Form|मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एप्लीकेशन फॉर्म
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ये फॉर्म सही से भर के सम्बंधित विभाग में जमा करें
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