Mukhyamantri Rajshree Yojana Rajasthan – कौन हैं Eligible, क्या हैं पात्रता की शर्तें, Apply कैसे करें और Application Form, Notification PDF कैसे करें डाउनलोड
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गयी। इस योजना (Rajshree Yojana Rajasthan) के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।
UPDATE: योजना में हाल ही में कुछ बदलाब किये गए हैं जी इस प्रकार हैं
तीसरी किश्त अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो सन्तान सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
Rajshree Yojana
प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी व छठी किश्त अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता, माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन राशि का हस्तांतरण किया जाएगा
क्या है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्धेश्यः
आईये जानते हैं rajshree yojana के क्या उद्देश्य हैं
- राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
- बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
Rajshree Scheme Rajasthan : क्या मिलेगा लाभ
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:
- राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी।
- बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के
- नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नामसे 11000 रू. की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25000 की राशि देय होगी।
चार्ट से समझें

आवेदन से पहले समझें पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
- ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
- ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो।
- यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा।
- तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।
- इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी।
- तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
- प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।
- द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र /अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
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आवेदन के लिए चाहियें यह दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- आवासीय प्रमाण
- एक महिला बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाता विवरण
Rajshree Yojana 2022 – Apply Online, Form कैसे भरें
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी।
- इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा।
- प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।
Rajshree Yojana Application Form
योजना का आवेदन फॉर्म, आधिकारिक अधिसूचना PDF डाउनलोड करने के लिए इस पेज पर जाएँ. Notification प्राप्त करने के बाद इसे अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही करें आवेदन|
सम्बंधित प्रश्नोत्तर
अगर राजस्थान के नागरिक माता पिता के बच्चे का जन्म किसी और राज्य में हुआ हो, तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा?
जी नहीं, ऐसी स्तिथि में योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा
योजना में अभी क्या नया बदलाब हुआ है?
विभाग ने हाल ही में इस योजना से सम्बंधित नया अपडेट दिया है जिसके अनुसार अगर बालिका के माता पिता जीवित न हों तो एक नया घोषणा पत्र देना होगा जिसके बाद ही राशि जारी की जाएगी |
इस योजना के तहत लाभार्थी बालिका को कितनी आर्थिक राशि मिलेगी?
कुल मिलकर बालिका को सरकार की तरफ से रुपये 50,000 की आर्थिक मदद मिलेगी|
Last Updated on February 24, 2022 by Vaibhav Tiwari