मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना|मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश|मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना| mp mukhyamantri arthik kalyan yojana in hindi|mukhyamantri arthik kalyan yojana in hindi
प्यारे मध्य प्रदेश वासियों आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का आरंभ किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति दरों को भी दिया श्रेणी के लोगों को कम लागत के उपकरण कथा पैसे उपलब्ध करवाया जाए साक्षी ताकि गरीब लोग भी कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकें और उनकी आर्थिक गरीबी दूर हो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक कल्याण योजना काआरंभ किया है |
आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का पूरा पूरा लाभ ले सके बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को सरकारी घर का पता नहीं होता है कीमो का पता नहीं होता है सूचनाओं का पता नहीं होता है और वह इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं हमारा उद्देश्य है कि हम आप को अपनी वेबसाइट में सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दें ताकि आप उनका पूरा लाभ ले सके मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पूरी जानकारी हम आप को नीचे बता रहे हैं कृपया इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें|
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें –
क) परियोजना लागत – अधिकतम रूपये 50,000/-
ख) आयु – 18 से 55 वर्ष ।
ग) आय श्रेणी – बीपीएल श्रेणी का हो।
घ) वित्तीय सहायता – 1) मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
या अधिकतम रूपये 15,000/-
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
- आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक Defaulter नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जरूरी कागजात
- राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/आधार प्रमाण पत्र।
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना सहायता
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत रुपये 50 हजार होगी।
- इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
- 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15,000/-)
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड प्रपत्र 1, डाउनलोड प्रपत्र 2 दिखाई देंगे |
- दोनों प्रपत्रों को डाउनलोड करें |
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- उसमें सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें|
- यदि इसमें कोई भी गलती होती है तो आपका फोरम गलत माना जाएगा|
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी /कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-समस्त में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जाएंगे|
दोस्तों यदि आपको मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना से संबंधित कोई जानकारी समझ में ना आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें|