उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश|उधानिकी विभाग पंजीयन|उद्यान विभाग मप्र|उद्यानिकी हितग्राही पंजीयन|उद्यान विभाग मध्यप्रदेश
दोस्तों अभी हम आपको अपनी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग पंजीकरण के बारे में बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसमें अपना पंजीकरण करवा सकते हैं पंजीकरण की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे आर्टिकल को कृपया ध्यान से पढ़ें||||||||||||
उद्यानिकी विभाग के हितग्राही एवं क्लस्टर के कृषकों के लिये ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया जाता है।
उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी कृषकों एवं हार्टीकल्चर हब के लिये क्लस्टर के किसानों का ऑनलाइन पंजीयन राज्य शासन द्वारा अनिवार्य किया गया है। उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिये उत्सुक सभी कृषक प्रदेश के नागरिक सुविधा केंद्र / एमपीऑनलाइन कियोस्क पर अपनी सुविधानुसार पंजीयन करा सकते हैं। कियोस्क धारक विभाग की सभी योजनाओं एवं पात्रतानुसार अनुदान की जानकारी कृषक को उपलब्ध करायेंगे। कृषक अपने साथ फोटो पहचान पत्र, भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज एवं बैंक की पास बुक साथ में रखकर पंजीयन करायेंगे। पंजीयन के एवज में कियोस्क धारक को रुपये 10/– का शुल्क कृषक को देना होगा। कियोस्क धारक कृषक को रसीद भी देंगे, जिसे किसान भविष्य के लिये संभालकर रखेंगे।
शिकायत होने पर टेली समाधान कॉल सेंटर 155343 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सुविधा के लिये कोई कॉल चार्जेज नहीं है।
उद्यानिकी कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन
उद्यानिकी विभाग कृषकों को अनुदान वितरण एवं क्लस्टर के कृषकों का पंजीयन करने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अनुदान प्राप्त करने के लिये इच्छुक कृषक तथा ऐसे कृषक जो क्लस्टर का हिस्सा हैं, का पंजीयन एमपीऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जावेगा। इस संबंध में कृषक बंधु निम्न बातों का ध्यान रखेः-
उद्यानिकी विभाग विभिन्न योजनाओं में किसानों को अनुदान देता है। इसमें से निम्नानुसार मुख्य योजनाएं हैः-
a)माईक्रो ईरीगेशन योजना जिसमें ड्रिप ईरीगेशन एवं माईक्रो स्प्रिकंलर के लिये अनुदान दिया जाता है
b)राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो 38 जिलों में लागू है, में फल, सब्जी के क्षेत्र विस्तार, छोटी नर्सरी, कोल्ड स्टोर, राईपनिंग चेम्बर, सरंक्षित खेती आदि के लिये अनुदान दिया जाता है।
c)औषधीय पौधा मिशन में 5 जिलों में औषधीय पौधा क्षेत्र विस्तार के लिये अनुदान दिया जाता है।
d)विभाग की अन्य योजनायें जैसे यंत्रीकरण, मिनिकिट प्रदर्शन, बाडी किचिन कार्यक्रम, मसाला क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार आदि के लिये अनुदान दिया जाता है।
e)इसकी विस्तृत जानकारी देखने के लिये विभाग की बेवसाईट पर विवरण देखा जा सकता है।
सभी किसान जो उद्यानिकी विभाग से अनुदान लेने के लिये इच्छुक हो, को नागरिक सुविधा केंद्र अथवा एमपीऑनलाइन कियोस्क पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के पूर्व कृषक को निम्नानुसार दस्तावेज अपने साथ रखने होंगेः-
a)एक फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूआईडी कार्ड आदि)
b)भूमि के अभिलेख
c)बैंक की पासबुक
d)मोबाइल का नंबर
नागरिक सुविधा केंद्र कृषक से जानकारी प्राप्त करेगा एवं उसे पोर्टल पर भरेगा| फोटोग्राफ लेकर पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करेगा एवं कृषक के दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेगा। पंजीयन पूरा होने पर एक रसीद का प्रिंट आउट किसान को प्राप्त होगा। रसीद में दिया गया नंबर वित्तीय वर्ष के लिये लागू होगा।
पंजीयन के एवज में नागरिक सुविधा केंद्र /एमपीऑनलाइन कियोस्कधारक को कृषक रु. 10/- का शुल्क अदा करेगा।
कोई शिकायत होने पर कृषक टोल-फ्री नंबर 155343 (इस नंबर के आगे 0, 0755, +91 लगाने की आवश्यकता नहीं होगी) पर दर्ज करा सकते हैं। कृषक एमपीऑनलाइन का कॉल सेंटर जिसका टेलीफोन नंबर 0755-4019400 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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