मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना|मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना|Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana in Hindi|MKSY
प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपनी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश की मंत्री कल्याणी सहायता योजना के बारे में बताने जा रहे हैं!!!!!!!!कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की “मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना” शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता पेंशन योजना
इस योजना में अब विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल की बंदिश नहीं रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए बिना बीपीएल के निकटतम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से कल्याणी इस योजना में शामिल होकर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए आवेदिका की उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए।
गौरतलब है कि कल्याणी योजना के तहत जिले की सभी पंचायतों का सर्वे कराया जाएगा। ताकि कोई आवेदिका इस योजना से छूटे नहीं। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी की है। इस कार्य को ग्राम पंचायत सचिव की मदद से पूरा किया जाएगा।
दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री सरकार द्वारा यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है यह निर्णय विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा तथ अब विधवाएं किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है!!!!!!!!!!
कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन दी जाएगी|
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सरकार 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं के लिए 300 रूपए की मासिक पेंशन प्रदान कर रही है।
- 79 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को 500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएँगे।
- इसके अलावा, सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- अब महिलाएं किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगी|
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है | और इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को लाभ प्रदान करना है ,जो पुनर्विवाह करेंगी |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा |
- योजना का लाभ 18 वर्ष से 79 वर्ष की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा |
- इस नई योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा |
- ₹200000 की आर्थिक सहायता किसी विधवा महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा | जो पुनर्विवाह करेंगी |
- पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए कागजात
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- लाभार्थी का किसी बैंक खाते का अकाउंट होना चाहिए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता को सबसे पहले यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
- दोस्तों आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें|
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं|
madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana application form download|मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड
दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना से संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगी कृपया मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें!!!!!!!!!!!!!!