देश की सरकार अक्सर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं लाती रहती हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरूआत हुई हरियाणा राज्य में। इस योजना का नाम है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना। इस स्कीम के माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों के लिए पेंशन देने का इंतजाम किया जाएगा। आपको बात दे हरियाणा राज्य पहले भी इस योजना को शुरु किया था लेकिन बहुत सी ख़ामियाँ होने की वजह से इसे बाद में बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर विकलांगों के लिए Haryana Viklang Pension Yojana शुरू की है। इसके जरिए राज्य के विकलांग लोगों को 1800 रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अगर आप भी इस योजना में अपने लिए या अन्य किसी और के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या विकलांग पेंशन योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख पर अंत तक बने रहें।
क्या है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
राज्य में विकलांगों को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए हरियाणा विकलांग योजना को शुरू किया गया है। हम सभी जानते हैं कि अक्सर अपाहिज लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो जाते हैं, कई बार तो इन जरूरतों के ना पूरा हो पाने के कारण इन्हे जान भी गँवानी पड़ती है। विकलांगों की इसी तरह की समस्याओं को खत्म करने और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए ही इस स्कीम को शुरू किया गया है। स्कीम के माध्यम से राज्य के उन विकलांगों को सहायता दी जाएगी जिनके शरीर का 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सा काम नहीं करता हो। वही योजना में आवेदन संबंधित किसी को ज्यादा समस्या ना आए इसके लिए इसे बेहद आसान किया गया है।
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Haryana Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना है जो शारीरिक रूप से अपंग हैं। सरकार की इस मुहिम के जरिए राज्य के 18 साल से अधिक विकलांग लोगों को पेशंन दी जाएगी, जिससे वह अपने जीवन को थोड़ी आसानी से जी सकेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ इन्हे नहीं मिलेंगे
- राज्य के वह वृद्ध लोग जो पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर राज्य का कोई व्यक्ति विकलांग है, लेकिन वह एक समृद्ध परिवार से आता है, या फिर उसके पास खुद की गाड़ी या वाहन है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी पर हैं लेकिन अपंग हैं, उन्हे भी इस योजना का लाभ नहीं होगा।
- राज्य की वह महिलाएं जो विधवा होने के साथ साथ अपाहिज भी हैं, उन्हे या तो विधवा योजना का लाभ दिया जाएगा। या फिर इस योजना का लाभ मिलेगा।
Viklang pension Yojana की पात्रता एंव शर्तें
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी अनिवार्य है।
- विकलांग व्यक्ति कम से कम 3 सालों से हरियाणा में ही रह रहा हो।
- आवेदक के पास अपंग होने का मेडिकल सर्टिफ़िकेट होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल उन्ही लोगों को मिलेगा जिनके शरीर का 60 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा विकलांग हैं।
- मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के ऐसे लोग जिनकी दृष्टि पूरी तरह खराब हो चुकी है, या जन्म से ही दृष्टिहीन हैं वह भी इस योजना लाभ उठा सकते हैं।
- ऐसे लोग जिन्हे कुष्ठ रोग हो जाता है वह भी इस योजना के लाभ के पात्र होंगे
- पोलियों के मरीज या किसी दुर्घटना में अपाहिज हो चुके लोग भी योजना के पात्र होंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हेतु दस्तावेज
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है
- वोटरआईडी कार्ड
- विकलांगता के मेडिकल सर्टिफ़िकेट होना भी अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण पत्र
Haryana Viklang Pension Yojana Registration Form Download
- अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज़ तैयार करने होंगे।
- इसके बाद आपको फॉर्म को डाउनोड करने हेतु इस योजना से जुड़ी आधिकारिक साइट पर जाना होगा। यंहा आपको योजना से जुड़ा फॉर्म मिल जाएगा। अब इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर रख लें
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही प्रकार भरले और मांगे गए सभी दस्तावेजों की कॉपी इसके साथ लगा दें।
- इसके बाद आप इस फॉर्म को सम्बंधित कार्यालयों में जमा करा दें।
- इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप योजना के लाभार्थी सूची में है या नहीं।
विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित प्रशनोत्तर
विकलांग पेंशन योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है?
यह योजा हरियाणा राज्य द्वारा चलाई जा रही है।
हरियाणा विकलांग योजना में कितनी पेंशन दी जाएगी?
स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 1800 रूपए कि ही पेंशन दी जाएगी।
विकलांग पेंशन स्कीम में क्या देश का हर नागरिक आवेदन कर सकेगा?
नहीं इस योजना में केवल हरियाणा राज्य के लोग ही आवेदन कर सकेंगे।
क्या स्कीम का लाभ ऐसा कोई व्यक्ति ले पाएगा जो सरकारी नौकरी पर हो?
नहीं इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वालें व्यक्ति को नहीं मिलेगा।