राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पंजीयन | rggbkmny ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

CG Rajeev Gandhi Bhumiheen Krishi majdur Nyay Yojana (rggbkmny) की शुरुआत हो गयी है | पात्र किसान अब ऑनलाइन पंजीयन (Registration) करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं | योजना के लिए पंजीकरण 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किया जा सकता है | हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने rggbkmny योजना की आधिकारिक शुरुआत करते हुए किसानों से रजिस्ट्रेशन करने का आह्वान किया है |

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना“ वित्तीय वर्ष 202-22 से प्रारंभ किया जा रहा है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता शर्तें (Eligibility) है, क्या लाभ मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Apply Online) कैसे भरना है ये सब विस्तार से इस लेख में जानेंगे | अगर आप इस योजना में रुचि रखते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें |

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में भूपेश सरकार का अहम फैसला, भूमिहीन कृषि मजदूरों को वार्षिक अनुदान देने वाला पहला राज्य होगा छत्तीसगढ़, 1 September से पंजीयन शुरू, 10 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

Rajeev Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana rggbkmny

योजनाराजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
राज्यछत्तीसगढ़ (CG)
उद्देश्यग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना।
लाभार्थीग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर
पंजीकरणऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन डेट1 सितंबर से 30सितंबर
योजना का उद्देश्यभूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटrggbkmny.cg.nic.in
आवेदन फॉर्मCheck Here

CG Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana पात्रता

  • योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी ।
  • ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि
    भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा-वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।
  • ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज सग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
  • भूमिहीन कृषि मजदूर से अभिप्राय है- “ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है।


योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा. प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी.

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लोग लाभार्थी नहीं माने जायेंगे

  • नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवार
  • वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद को धारण करते हैं अथवा करते थे तथा वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन, राज्य शासन के किसी भी
    मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी और »या अधिकारी के रूप में सेवा करना जारी रखते हैं या करते हैं अथवा सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी / कर्मचारी भी सम्मिलित माने जाएंगे।
  • ऑउटसोसिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निरहता की श्रेणी में आयेंगे।
  • वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम (780) और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो।
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी |
  • केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री !
  • लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य |
  • राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष |
  • जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष | ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच |
  • किसी भी नगरीय ईकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष | (मेयर, अध्यक्ष आदि)।
  • कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आंकलन वर्ष या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया है|
  • डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर वर्ग।


छत्तीसगढ़ कृषि मजदूर न्याय योजना की प्रमुख बातें

✔ ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

✔ पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी |

✔ हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख किया जाना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा |

✔ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 10 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। अनुदान की रकम सीधे बैंक खातों में डाली जाएगी। इसके लिए आज से पंजीयन भी शुरू हो गया है जो 30 नवंबर 2021 तक कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सीएमओ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ देश को रास्ता दिखाता है। छत्तीसगढ़ भूमिहीन मजदूरों के लिए इस तरह का फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

rggbkmny Online Apply – राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2021

पात्रता की शर्तों पर सटीक बैठने वाले लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर जाके भरना होगा | फॉर्म भरने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :

छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पंजीयन

Total Time: 6 minutes

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

apply online

सबसे पहला स्टेप आधिकारिक पोर्टल पर जाना है | इसके लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करें https://rggbkmny.cg.nic.in/

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पंजीयन | rggbkmny ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हेतु एक लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसे भरें |

फॉर्म में मांगी सारी जानकारी सही से भर के मांगे गए दस्तावेज भी अपलोड कर दें

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पंजीयन | rggbkmny ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

आवेदन फॉर्म भरते समय आपसे काफी जानकारी मांगी जायेगी जिसे आपको सही से भरना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड भी करने होंगे |

ऑनलाइन फॉर्म जमा कर के आवेदन संख्या नोट कर लें

सारी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म जमा कर दें और आवेदन संख्या नोट कर लें |

Supply:

  • आवेदन फॉर्म

Tools:

  • ऑनलाइन

Materials: अप्लाई

CG RGGBKMNY Yojana Status – ऑनलाइन आवेदन स्टेटस देखें

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी जांच पाएंगे | बहुत ही जल्द ये सुविधा शुरू हो जाएगी। आवेदन के उपरांत मिला हुआ एप्लीकेशन नंबर जरूर संभल कर रखें | सुविधा शुरू होने पर आवेदन स्टेटस देखने के लिए आपसे एप्लीकेशन नंबर माँगा जाएगा। जानकारी देने के बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस आसानी से जान पाएंगे

ये भी पढ़ें :

CG Teeka Vaccination Portal

Chhattisgarh Ration Card List Check Online

CG Employment Exchange Apply Online

Chattisgarh Sarkari Yojana Updates

Rajeev Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana rggbkmny List

पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही परिवारों की ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी तथा राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार »/ तहसीलदार) द्वारा भूमिधारिता के संबंध में भुईयां रिकॉर्ड से परीक्षण किया जाएगा। इस तथ्य का विशेष परीक्षण किया जाएगा कि कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से पृथक से कृषि भूमि धारित तो नहीं है ? क्योंकि ऐसी स्थिति में उस परिवार को उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त होगी। राजस्व अधिकारियों से सत्यापन पश्चात्‌ उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त करने वाले संभावित परिवारों को सूची से पृथक्‌ किया जाएगा।

इस प्रकार तैयार की गई अद्यतन सूची जिसमें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता कमांक भी अंकित होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात्‌ पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा तथा अपात्र परिवारों को पृथक्‌ किया जाएगा। इस प्रकार यथा संशोधित सूची “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के लिए अंतिम रूप से तैयार तथा पोर्टल पर upload की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम रूप से चिन्हांकित सूची में कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार नहीं हों।

ऐसी तैयार सूची में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुडे परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग के परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।

CG ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना Notification PDF

योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन पढ़ें | आप चाहें तो इसे फाइल के रूप में डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर भी पढ़ सकते हैं :

[doc id=72590]

जरुरी

Last Updated on September 2, 2021 by Vaibhav Tiwari

endarchives