हम सभी के जीवन में दस्तावेजों के बहुत अलग महत्व हैं। व्यक्ति के पैदा होने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, वंही मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र। इन दोनों ही दस्तावेजों को बनवाने के लिए अक्सर लोगो को बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाला जा चुका है। हाल ही में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। जिसका नाम है crsorgi.gov.in। इस पोर्टल की मदद से देश के किसी भी राज्य के नागरिकर घर बैठे ही ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
यही नहीं आवेदन के 21 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह प्रमाण पत्र सभी सरकारी और गैरसरकारी संगठनों में मान्य होगा। अगर आपके घर में भी किसी का जन्म हुआ है या मृत्यु हो गई है तो आप भी इस साइट के जरिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाए उसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे और जन्म या मृत्यु से कितने समय के बाद तक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा, इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे।
क्यों जरूरी है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का यह सबसे पहला दस्तावेज है जिसके जरिए देश की नागरिकता पाने का अधिकारी होता है। जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत बहुत से सरकारी कामों में जरूरी होता है। पासपोर्ट बनवाने, स्कूल कॉलेजो में दाखिले के लिए एंव वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता मृत्यु के उपरांत परिवार को होती है। इसमें चाहे इंश्योरेंस का पैसा मिलना हो, खातो में रखा पैसा निकालना हो, या अन्य कई कामों में भी मृत्यु प्रमाण पत्र जरुरी होता है|
crsorgi.gov.in पोर्टल पर बनेंगे जन्म व् मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन | पोर्टल के लाभ
पोर्टल के लॉन्च होने से पहले अक्सर लोगों को सरकारी महकमों और अस्पतालो के चक्कर लगा कर यह दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, इसमें बहुत सा पैसा खर्च हो जाता था, चाहे वह भाग दौड करने में हो, या फिर दलालों को पैसे खिलाने की वजह से। अब इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद यह सभी समस्या खत्म हो जाएंगी।
Online Birth & Death Certificate : कौन कर सकता है आवेदन
पोर्टल के जरिए न केवल घर में जन्मे हुए बच्चों के प्रमाण पत्र बन पाएंगे, बल्कि अस्पतालों में जन्मे बच्चो के भी प्रमाण पत्र बन जाएंगे। इस पोर्टल में ऐसे बहुत से अस्पतालो की सूची शामिल की गई है जंहा जन्में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बन सकेंगे। वंही अस्पातल में भी जिन लोगो की मौत हो गई है उनके भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाएंगे। जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर ही आपको प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। वंही आवेदन के 21 दिन के बाद प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा।
प्रमाण पत्र की वैधता
गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद ना तो सरकारी और ना ही निजी संगठन के लोग, इन प्रमाण पत्रों को अस्वीकार कर सकते है। इन प्रमाण पत्रों पर कोई मेनुअल सिग्नेचर न होने पर भी स्वीकार किया जाएगा। इसेक लिए भी हर विभाग को सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए पात्रता एंव जरुरी दस्तावेज
- के 21 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अगर इससे अधिक समय हो चुका होगा तो रजिस्ट्रार के ऑफिस जा कर ही प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा।
- जन्म अगर घर में होगा तो ही स्थान की जानकारी माता पिता को देनी होगी। अगर जन्म अस्पताले में होगा ता यह जिम्मेदारी अस्पताल की होगी।
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु माता और पिता के दस्तावेज की कॉपी अटैच करनी होंगी। जिनमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा बीजली बिल या टेलीफोन बिल और पानी के बिल में से भी किसी एक की कॉपी अटैच करनी होगी।
- माता या पिता को जन्म से जुड़ा जानकारी एक पत्र के रूप में लिख कर भी अटैच करनी होगी, जिसमें समय स्थान समेत जानकारी देनी होगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु पात्रता एंव जरुरी दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी मृ्त्यु के 21 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्नी, पति या परिवार और परिजन द्वारा ही किया जाएगा।
- आवेदन के लिए आवेदक के दस्तावेज और मृत व्यक्ति के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- मृत व्यक्ति के दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और स्थानीय पते के द्स्तावेज की कॉपी अटैच करनी होगी।
- आवेदक को मृत व्यक्ति से क्या रिश्ता है और मृत्यु कैसे हुई यह जानकारी लिख कर अपने दस्तावेजों के साथ अटैच करनी होगी।
- अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो उसकी रिपोर्ट परिजनो को नहीं अस्पातल को बतानी होगी।
- अबआपको समय समय पर प्रमाण पत्र से जुड़ा अर्ल्ट ईमेल आईडी पर मिलता रहेगा अगर आप चाहें तो साइट पर लॉगइन करके भी स्टेट्स चेक कर सकते हैं, या फिर साइट पर एप्लिकेशन नंबर के जरिए भी स्टेटस चेक किया जा सकता है।
- आवदेक को 21 दिनो के भीतर प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
ऑनलाइन किसी भी राज्य का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं | Birth & Death Certificate Online Application Form 2021
- आवेदन करेन के लिए सबसे पहले आपको इससे जुड़ी आधिकारिक साइट पर जाना होगा। जिसका लिंक यह है। http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login
- साइटपर जा कर आपको लॉगइन करने और साइन अप करने का विक्लप दिखाई देगा। आपको साइन अप करना अपना अकाउंट बनाना होगा। सहायता के लिए आप नीचे दिए चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अब आपको चुनाव करना होगा कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु का या जन्म का।
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर दें। ध्यान रहे सभी जानकारी सही तरह भरी गई हों, इसके अलावा ईमेल आईडी का खासतौर से ध्यान रखें।
- दर्ज की गई जानकारी के बाद इसे सेव करें और इसका प्रिंट निकाल लें।
- निकाले गए प्रिंट पेज पर सबसे नीचे रजिस्ट्रार का ऑफिस का पता दिया गया होगा। आपको यह प्रिंट खुद जा कर दिए गए पते पर जमा करना होगा।
- अब आपको समय समय पर प्रमाण पत्र से जुड़ा अर्ल्ट ईमेल आईडी पर मिलता रहेगा। अगर आप चाहें तो साइट पर लॉगइन करके भी स्टेट्स चेक कर सकते हैं, या फिर साइट पर एप्लिकेशन नंबर के जरिए भी स्टेटस चेक किया जा सकता है।
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आपको 21 दि्न के भीतर मिल जाएगा।
सम्बंधित प्रश्नोत्तर
इस पोर्टल का लाभ कौन से राज्य के लोग उठा पाएंगे?
इस पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों के लोग ऑनलाइन ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं |
क्या जन्म या मृत्यु के बाद कभी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है
21 दिन के अंदर अंदर ही इस पोर्टल पर आवेदन स्वीकारा जायेगा | उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा|
ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या करना होगा?
आवेदक को दी गए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा | रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही जमा करना होगा |
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